
आरोपी अजय उर्फ़ सुशील को 7 वर्ष की सश्रम कारावास
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति श्री प्रशांत कुमार शिवहरे का फैसला
शक्ति समाचार-प्रार्थी अजय सिंह ने थाना बाराद्वार मे इस आशय का लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24.7.2024 को करीबन 11:00 बजे उसका भांजा शिवम के मोबाइल पर राम सिंह का कॉल आया कि अजय कुमार सतनामी,सुशील उर्फ़ डाबला टीवीएस शोरूम धनेली छोटी नहर के पास मां बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज कर जान से खत्म कर देंगे कहकर उसे टांगी से मार रहे हैं तब वह अपने परिजनों के साथ घटनास्थल जाकर देखा तो राम सिंह बेहोश हालत में पड़ा था तथा उसके सिर के पीछे छाती कंधा व पैर पर किसी धारदार हथियार से मारा गया था जिससे खून बह रहा था आहत राम सिंह को प्राथमिक उपचार केंद्र बाराद्वार अस्पताल में इलाज कराने के पश्चात रिफर करने पर ईलाज हेतु वंदना अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट के आधार पर अजय कुमार सतनामी,सुशील उर्फ डाबला के विरुद्ध अपराध क्रमांक 176/24 धारा 294,351(3) 109(5),(3),(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया जपती पत्रक के अनुसार जब्ती की कार्रवाई की गई गवाहो के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में आठ अभियोजन साक्षयों का कथन कराया गया संपूर्ण अभियोजन साक्षियो का कथन उपरांत प्रथम अपर अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार शिवहरे ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.2025 को आरोपी अजय कुमार सतनामी पिता स्वर्गीय मायाराम सतनामी उम्र 18 वर्ष को दोष सिद्ध अपराध धारा 109(3),(5) अपराध के लिए 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 जुर्माना एवं धारा 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के लिए 2 वर्ष सश्रम कारावास ₹500 अर्थ दंड से दंडित किया गया अभियोजन पक्ष की ओर से उदय कुमार वर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक शक्ति ने पैरवी की